अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति (Power to compel restoration of abducted females)
Updated: Jan, 11 2019
98. अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति -- किसी स्त्री या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधिविरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरन्त स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरन्त वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।
98. Power to compel restoration of abducted females --- Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman, or a female child under the age of eighteen years, for any unlawful purpose, a District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty, or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child and may compel compliance with such order, using such force as may be necessary.