अनुशासनात्मक कार्यवाहियां
Updated: Dec, 19 2020
Disciplinary Actions
मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच, निलंबन तथा दंडात्मक कार्यवाहीयां मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है. विभिन्न कार्य विभागों में कार्यरत आकस्मिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों हेतु पृथक-पृथक भर्ती नियम बनाए गए हैं तथा ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान भर्ती नियमों में भी दिए गए हैं. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 में संशोधन किया जा कर वस्तु की स्थिति स्पष्ट करने हेतु परिपत्र जारी किए गए हैं. ऐसे सर्कुलर हेतु क्लिक करें -