वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे (Warrant may be directed to any person)
Updated: Jul, 23 2019
73. वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे -- (1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारण्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर के किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट कर सकता है।
(2) ऐसा व्यक्ति वारण्ट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारण्ट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारण्ट का निष्पादन करेगा।
(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारण्ट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह वारण्ट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा।
73. Warrant may be directed to any person -- (1) The Chief Judicial Magistrate or a Magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender or of any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest.
(2) Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued, is in, or enters on, any land or other property under his charge.
(3) When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a Magistrate having jurisdiction in the case, unless security is taken under section 71.