Updated: Jul, 23 2019

 

71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति -- (1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारण्ट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारण्ट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :

    (क) प्रतिभुओं की संख्या;

    (ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमश: प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं;

    (ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारण्ट निर्दिष्ट है बन्धपत्र न्यायालय के पास भेज देगा।।

 

71. Power to direct security to be taken — (1) Any Court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that, if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the Court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the Court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody.

(2) The endorsement shall state

     (a) the number of sureties;

     (b) the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued, are to be respectively bound;

     (c) the time at which he is to attend before the Court.

(3) Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the Court.