Updated: Jul, 23 2019

 

ख - गिरफ्तारी का वारण्ट

 

70. गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि -- (1) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारण्ट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

(2) ऐसा प्रत्येक वारण्ट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।

 

B - Warrant of Arrest

 
70. Form of warrant of arrest and duration — (1) Every warrant of arrest issued by a Court under this Code shall be in writing, signed by the presiding officer of such Court and shall bear the seal of the Court.

(2) Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the Court which issued it, or until it is executed.