सरकारी सेवक पर तामील (Service on Government servant )
Updated: Jul, 23 2019
66. सरकारी सेवक पर तामील -- (1) जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 62 में उपबन्धित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा।
(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा।
66. Service on Government servant - (1) Where the person summoned is in the active service of the Government, the Court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62 and shall return it to the Court under his signature with the endorsement required by that section.
(2) Such signature shall be evidence of due service.