Updated: Jul, 23 2019

 

65. जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया -- यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबन्धित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे । 

 

65. Procedure when service cannot be effected as before provided -- If service cannot by the exercise of due diligence be effected as provided in section 62, section 63 or section 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides and thereupon the Court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper.