समन का प्ररूप (Form of summons)
Updated: Jul, 23 2019
अध्याय 6 : हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ
क - समन
61. समन का प्ररूप -- न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।
CHAPTER VI: PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE 22
A — Summons
61. Form of summons — Every summons issued by a Court under this Code shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such Court or by such other officer as the High Court may, from time to time, by rule direct and shall bear the seal of the Court.