निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति (Power, on escape, to pursue and re-take)
Updated: Jul, 23 2019
60. निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति -- (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, या छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबन्ध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारण्ट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो ।
60. Power, on escape, to pursue and re-take — (1) If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India.
(2) The provisions of section 47 shall apply to arrests under sub-section (1) although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest.