गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (Health and safety of arrested person)
Updated: Jul, 01 2019
55-क. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा -- अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देख-रेख करे ।
55A. Health and safety of arrested person — It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused.