Updated: Jul, 01 2019

 

54-क. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त -- जहाँ कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहाँ वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

परन्तु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों :

परन्तु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ।

 

54-A. Identification of person arrested — Where a person is arrested on a charge of committing an offence and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offence, the Court, having jurisdiction, may on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the Court may deem fit.

Provided that, if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Judicial Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with :

Provided further, that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be video graphed.

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