Updated: Jan, 30 2021

28. डिक्रियों और आदेशों की अपीलें –

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियाँ, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं ।

(2) धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तभी अपीलीय होंगे जब वे अन्तरिम आदेश न हों और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती हैं।

(3) केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी ।

(4) इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के अन्दर की जाएगी।

28. Appeals from decrees and orders. -

(1) All decrees made by Court in any proceeding under this Act shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable as decrees of the Court made in the exercise of its original civil jurisdiction and every such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its original civil jurisdiction.

(2) Orders made by the Court in any proceedings under this Act, under Section 25 or Section 26 shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable if they are not interim orders and every such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in exercise of its original civil jurisdiction.

(3) There shall be no appeal under this section on subject of costs only.

(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the decree or order.