Updated: Jan, 30 2021

24. वाद लंबित रहते भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय -- जहाँ कि इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि, यथास्थिति, पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो :

परन्तु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिये के आवेदन को, यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो, पर नोटिस की तामील से साठ दिनों में निपटाएंगे ।

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24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings.-

Where in any proceeding under this Act it appears to the Court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay the petitioner the expenses of the proceeding such sum as, having regard to the petitioner's own income  and  the  income  of  the  respondent,  it  may  seem  to  the  Court  to be reasonable.

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