Updated: May, 28 2018

 

Departmental Examinations - विभागीय परीक्षाएं

 

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में भर्ती  नियमों के तहत नियुक्त किए गए लोक सेवकों को प्रथमत: परिवीक्षाधीन अवधि में रखने के निर्देश हैं. भर्ती नियमों में परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु नियमों में प्रावधानित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण किए जाने का प्रावधान है तथा इन परीक्षाओं को पास  करने के उपरांत ही लोक सेवक की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित नियुक्ति प्रदान की जाती है. कुछ विभागों के भर्ती नियमों में निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने के उपरांत ही वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है. मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित करने तथा इन परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर कार्यपालिक निर्देश  जारी किए गए हैं. ऐसे आदेशों हेतु क्लिक करें -

‘विभागीय परीक्षा संबंधी परिपत्र’