जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश (Sentence of imprisonment in default of fine)
Updated: Jul, 23 2019
30. जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश -- (1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :
परन्तु वह अवधि --
(क) धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी
(ख) जहाँ कारावास मुख्य दण्डादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहाँ वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट,उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दण्ड के तौर पर, देने के लिए सक्षम है।
(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दण्डादेश के अतिरिक्त हो सकता है।
30. Sentence of imprisonment in default of fine ---(1) The Court of a Magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorised by law :
Provided that the term -
(a) is not in excess of the powers of the Magistrate under section 29;
(b) shall not, where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed one-fourth of the term of imprisonment which the Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.
(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the Magistrate under section 29.