न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना (Subordination of Judicial Magistrates)
Updated: Jul, 23 2019
15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना -- (1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
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राज्य संशोधन
बिहार :
धारा 15 में उपधारा (2) के पश्चात् अग्रलिखित उपधारा (3) अन्त:स्थापित करें :
“(3) कोई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट उस जिले में जिसमें वह अपना न्यायालय लगाता है, के परे किसी स्थानीय क्षेत्र पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस जिले के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा और इस संहिता में सेशन जज के प्रति निर्देश को उस जिले के जहाँ वह अपना न्यायालय लगाता है, के सेशन जज के प्रति निर्देश समझा जाएगा।”
[देखें बिहार एक्ट संख्या 8, सन् 1977, धारा 4 (दिनांक 10-1-1977 से प्रभावशील)]
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15. Subordination of Judicial Magistrates - (1) Every Chief Judicial Magistrate shall be subordinate to the Sessions Judge and every other Judicial Magistrate shall, subject to the general control of the Sessions Judge, be subordinate to the Chief Judicial Magistrate.
(2) The Chief Judicial Magistrate may, from time to time, make rules or give special orders, consistent with this Code, as to the distribution of business among the Judicial Magistrates subordinate to him.
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STATE AMENDMENT
Bihar:
In section 15 after sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:
"(3) Any judicial Magistrate exercising powers over any local area extending beyond the district in which he holds his Court, shall be subordinate to the Chief Judicial Magistrate of the said district and references in this Code to the Sessions Judge shall be deemed to be references to the Sessions Judge of that district where he holds his Court."
[Vide Bihar Act 8 of 1977, sec. 4 (w.e.f. 10-1-1977)]
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