विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष (Alternate relief in divorce proceedings)
Updated: Jan, 30 2021
13 – क. विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष – विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, उस दशा को छोड़कर जहाँ और जिस हद तक अर्जी धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में वर्णित आधारों पर है, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायोचित समझता है तो विवाह-विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक-पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा।
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13 - A. Alternate relief in divorce proceedings — In any proceeding under this Act, on a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clauses (ii), (vi) and (vii) of sub-section (1) of section 13, the Court may, if it considers it just so to do having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.