सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना (Subordination of Assistant Sessions Judges)
Updated: Jul, 22 2019
10. सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना -- (1) सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।
(2) सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम, समय-समय पर बना सकता है।
(3) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अर्जेण्ट आवेदन के अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, और यह समझ जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है।
10. Subordination of Assistant Sessions Judges —- (1) All Assistant Sessions Judges shall be subordinate to the Sessions Judge in whose Court they exercise jurisdiction.
(2) The Sessions Judge may from time to time, make rules consistent with this Code, as to the distribution of business among such Assistant Sessions Judges.
(3) The Sessions Judge may also make provision for the disposal of any urgent application, in the event of his absence or inability to act, by an Additional or Assistant Sessions Judge, or, if there be no Additional or Assistant Sessions Judge, by the Chief Judicial Magistrate and every such Judge or Magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application.
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