भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण ( Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws)
Updated: Jul, 22 2019
4. भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण --
(1) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जाँच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।
(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जाँच, विचारण और उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबन्धों के अनुसार किन्तु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।
4. Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws —
(1) All offences under the Indian Penal Code (45 of 1860) shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained.
(2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences.
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