Updated: Jan, 19 2021

हिन्दू विवाह अधिनियम1955

( 1955 का अधिनियम संख्या 25 ) [ 18 मई 1955]

 

प्रारम्भिक

 

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार–

   (1) यह अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 कहलाया जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जिन राज्य-क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है, उन राज्य-क्षेत्रों में अधिवासी उन हिन्दुओं को भी यह लागू है जो उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं।

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HINDU MARRIAGE ACT, 1955

(No. 25 of 1955)

 

CHAPTER I:

PRELIMINARY

 

1. Short title and extent — (1) This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.

(2) It extends to the whole of India [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this Act extends, who are outside the said territories.

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