ऋणों को पूर्विकता दी जाएगी (Debts to have priority)
Updated: Aug, 04 2018
26. ऋणों को पूर्विकता दी जाएगी -- धारा 27 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेय ऋणों को उसके अपने आश्रितों के इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण के दावों पर पूर्विकता दी जाएगी।
26. Debts to have priority - Subject to the provisions contained in section 27 debts of every description contracted or payable by the deceased shall have priority over the claims of his dependents for maintenance under this Act.