Updated: Aug, 04 2018

 

23. भरण-पोषण की रकम --

(1) इस बात को अवधारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या कोई भरण-पोषण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिलवाया जाए और यदि दिलवाया जाए तो, कितना और ऐसा करने में न्यायालय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपवर्णित बातों को, जहाँ तक कि वे लागू हैं सम्यक् रूप में ध्यान में रखेगा ।

(2) पत्नी,अपत्यों, वृद्ध या शिथिलांग जनकों को यदि कोई भरण-पोषण रकम इस अधिनियम के अधीन दी जानी हो तो उसका अवधारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :

(क) पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिती को;

(ख) दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को;

(ग) यदि दावेदार पृथक्त: निवास कर रहा है तो इस बात को कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है;

(घ) दावेदार की सम्पत्ति के मूल्य को, और ऐसी सम्पत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्त्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित को यदि कोई भरण-पोषण की रकम दी जानी है, तो उस रकम के अवधारण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :

(क) मृतक के ऋणों के संदाय का उपबन्ध करने के पश्चात् उसकी सम्पदा के शुद्ध मूल्य को;

(ख) मृतक की विल के अधीन उस आश्रित के बारे में किए गए उपबन्ध को, यदि कोई हो;

(ग) दोनों के बीच के नातेदारी की डिग्रियों को;

(घ) उस आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को;

(ङ) उस आश्रित और मृतक के बीच के भूतपूर्व सम्बन्धों को;

(च) उस आश्रित की सम्पत्ति के मूल्य को और ऐसी सम्पत्ति से, या उस आश्रित के निजी उपार्जन से या किसी अन्य स्त्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को;

(छ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या को ।

 

23. Amount of maintenance -

(1) It shall be in the discretion of the Court to determine whether any, and if so what, maintenance shall be awarded under the provisions of this Act, and in doing so, the Court shall have due regard to the considerations set out in sub-section (2), or sub-section (3), as the case may be, so far as they are applicable.

(2) In determining the amount of maintenance, if any, to be awarded to a wife, children or aged or infirm parents under this Act, regard shall be had to

(a) the position and status of the parties;

(b) the reasonable wants of the claimant;

(c) if the claimant is living separately, whether the claimant is justified in

doing so;

(d) the value of the claimant's property and any income derived from such

property, or from the claimant's own earnings or from any other source;

(e) the number of persons entitled to maintenance under this Act.

(3) In determining the amount of maintenance, if any, to be awarded to a dependent under this Act, regard shall be had to

(a) the net value of the estate of the deceased after providing for the payment of his debts;

(b) the provision, if any, made under a Will of the deceased in respect of the dependent;

(c) the degree of relationship between the two;.

(d) the reasonable wants of the dependent; ...

(e) the past relations between the dependent and the deceased;

(f) the value of the property of the dependent and any income derived from such property, or from his or her earnings or from any other source;

(g) the number of dependents entitled to maintenance under this Act.