कुछ संदायों का प्रतिषेध (Prohibition of certain payments)
Updated: Aug, 04 2018
17. कुछ संदायों का प्रतिषेध -- (1) किसी व्यक्ति के दत्तक के प्रतिफलस्वरूप कोई भी व्यक्ति कोई संदाय या अन्य इनाम न तो प्राप्त करेगा और न प्राप्त करने के लिए, करार करेगा और न ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा संदाय करेगा या इनाम देगा या करने या देने के लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा द्वारा प्रतिषिद्ध है।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।
(3) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित प्राधिकृत, किसी आफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।
17. Prohibition of certain payments - (1) No person shall receive or agree to receive any payment or other reward in consideration of the adoption of any person, and no person shall make or give or agree to make or give to any other person any payment or reward the receipt of which is prohibited by this section.
(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both.
(3) No prosecution under this section shall be instituted without the previous sanction of the State Government or an officer authorized by the State Government in this behalf.