अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव (Overriding effect of Act)
Updated: Aug, 04 2018
4. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव -- इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय -
(क) हिन्दू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा, जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए कि इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी;
(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिन्दुओं को लागू होना वहाँ तक बन्द हो जाएगा जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से किसी में से भी असंगत हो ।
4. Overriding effect of Act- Save as otherwise expressly provided in this Act,-
(a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this Act;
(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease to apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act.