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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने...
अध्याय 20 : विवाह संबंधी अपराधों के विषय में
493. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास -
हर पुरुष, जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
CHAPTER XX : OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE
493. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage -
Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.