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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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484. लोक-सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण -
जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह का, जो लोक-सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या किसी ऐसे चिन्ह का, जो लोक-सेवक द्वारा यह द्योतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो कि कोई संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या किसी विशिष्ट समय या स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि वह किसी छूट की हकदार है, कूटकरण करेगा, या किसी ऐसे चिन्ह को उसे कूटकृत जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
484. Counterfeiting a mark used by a public servant -
Whoever counterfeits any property mark used by a public servant, or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, or that it is entitled to any exemption, or uses as genuine any such mark knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.