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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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483. अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण -
जो कोई किसी सम्पत्ति चिन्ह का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
483. Counterfeiting a property mark used by another -
Whoever counterfeits any property mark used by any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.