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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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482. मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दण्ड -
जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक कि यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
482. Punishment for using a false property mark -
Whoever uses any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.