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480. मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना -
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 135 और अनुसूची द्वारा (25 नवंबर, 1959 से) निरसित.
480. Using a false trademark -
Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), sec. 135 and Sch. (w.e.f 25-11-1959).