Updated: Aug, 04 2018

 

3. परिभाषाएँ -- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) “रूढ़ि” और “प्रथा' पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरन्तर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जनजाति समुदाय, समूह या कुटुम्ब के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो :

परन्तु यह तब जब कि वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध न हो; तथा परन्तु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुम्ब को ही लागू हो, उसकी निरन्तरता उस कुटुम्ब द्वारा बन्द न कर दी गई हो;

(ख) “भरण पोषण' के अन्तर्गत :

(i) सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबन्ध आता है;

(ii) अविवाहिता पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं;

(ग) “अप्राप्तवय' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

 

3. Definitions - In this Act unless the context otherwise requires-

(a) the expressions "custom" and "usage" signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family; Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and Provided further that, in the case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family;

(b) "maintenance" includes-

(i) in all cases, provision for food, clothing, residence, education and medical attendance and treatment;

(ii) in the case of an unmarried daughter also the reasonable expenses of and incident to her marriage;

(c) "minor" means a person who has not completed his or her age of eighteen years.