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- Guide to Prevention of Corruption Act,1988 - By N.Siddiqui
- Punishment for attempt
Section 15 - Punishment for attempt.-
Whoever attempts to commit an offence referred to in clause (c) or clause (d) of sub- section (1) of section 13 shall be punishable with imprisonment for a term 1[which shall not be less than two years but which may extend to five years] and with fine.
15. प्रयत्न के लिए दंड -
जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में वर्णित अपराध करने का प्रयत्न करता है वह कारावास से दंडित किया जाएगा 1[जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी] और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।