आपराधिक अतिचार (Criminal trespass)
Updated: May, 17 2020
Section 441 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
आपराधिक अतिचार के विषय में
441. आपराधिक अतिचार -
जो कोई किसी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय में बना रहता है कि तद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है, वह कोई अपराध करे, वह "आपराधिक अतिचार" करता है, यह कहा जाता है।
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राज्य संशोधन
उत्तरप्रदेश -- धारा 441 के स्थान पर अग्रलिखित को प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :-
441. आपराधिक अतिचार - जो कोई संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वह विधिविरुद्ध रूप से इस आशय में बना रहता है कि एतद्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि कोई अपराध करे, अथवा आपराधिक कानून (यू.पी. संशोधन) अधिनियम 1981 के पूर्व या प्रभाव में आने के बाद ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा प्राप्त करने या ऐसी संपत्ति का अनधिकृत उपयोग करने के आशय से संपत्ति में या संपत्ति पर प्रवेश कर चुका है। दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखित में सूचना पत्र द्वारा जो सम्यक् रूप से उस पर तामील हो चुका है, कहे जाने पर सूचना पत्र में दी गई तिथि तक ऐसी संपत्ति से हटने या उसका कब्जा या उपयोग करना छोड़ने में असफल रहता है, तब वह आपराधिक अतिचार करता है, यह कहा जाता है।
[देखें उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्यांक 31 सन् 1961, धारा 2, (दिनांक 13-11-1961 से प्रभावशील)]
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Of Criminal trespass