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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के...
Section 440 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
440. मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि -
जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
440. Mischief committed after preparation made for causing death or hurt -
Whoever commits mischief, having made preparation for causing to any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear of death, or of hurt, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.