- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति...
Section 431 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
431. लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि -
जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
431. Mischief by injury to public road, bridge, river or channel -
Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.