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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग (Criminal breach of...
Section 407 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
407. वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग -
जो कोई वाहक, घाटवाल या भाण्डागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
407. Criminal breach of trust by carrier, etc. -
Whoever, being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper, commits criminal breach of trust in respect of such property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.