- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- सामूहिक बलात्संग (Gang rape)
Section 376 D of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
376 घ. सामूहिक बलात्संग -
जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:
परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चे को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:
परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा।
376 D. Gang rape -
Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine :
Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim :
Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.