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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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Section 376 B of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
376 ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन -
जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण - इस धारा में, “मैथुन' से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।
376 B. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation -
Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Explanation - In this section, "sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.)