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- स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना (Voluntarily causing grievous...
Section 322 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
जो कोई स्वेच्छया उपहति करित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है घोर उपहति है और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति हो, तो वह “स्वेच्छया घोर उपहति करता है, यह कहा जाता है।
स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह संभाव्य जानता हो। किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है।
दृष्टांत -
क, यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह य के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, य के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे य का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, किन्तु जिससे य को बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। क ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित की है।
322. Voluntarily causing grievous hurt -
Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said "voluntarily to cause grievous hurt.”
Explanation - A person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is said voluntarily to cause grievous hurt, if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind.
Illustration -
A, intending or knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face, gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face, but which cause Z to suffer severe bodily pain for the space of twenty days. A has voluntarily caused grievous hurt.