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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- स्वेच्छया उपहति कारित करना (Voluntarily causing hurt)
Section 321 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
321. स्वेच्छया उपहति कारित करना -
जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छ्या उपहति करता है, यह कहा जाता है।
321. Voluntarily causing hurt -
Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, and does thereby cause hurt to any person, is said “voluntarily to cause hurt".