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Section 276 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
276. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय -
जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति की तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
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राज्य संशोधन
उत्तरप्रदेश - देखे धारा 272 के अधीन |
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276. Sale of drug as a different drug or preparation -
Whoever knowingly sells, or offers or exposes for sale, or issues from a dispensary for medicinal purposes, any drug or medical preparation, as a different drug or medical preparation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
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STATE AMENDMENT
Uttar Pradesh - See Under Section 272.
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