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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय (Sale of...
Section 273 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
273. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय -
जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने-पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों में से, दण्डित किया जाएगा।
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राज्य संशोधन
उत्तरप्रदेश - देखे धारा 272 के अधीन |
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273. Sale of noxious food or drink -
Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees,
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STATE AMENDMENT
Uttar Pradesh - See Under Section 272.
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