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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- लोक न्यूसेंस (Public nuisance)
Section 268 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
अध्याय 14: लोक स्वास्थ, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधो के विषय में
268. लोक न्यूसेंस -
वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो।
कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है, कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।
CHAPTER 14: OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENENCE, DECENCY AND MORALS
268. Public nuisance -
A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right.
A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage.