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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
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Section 238 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
238. भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात -
जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है, भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
238. Import or export of counterfeits of the Indian coin -
Whoever imports into India, or exports therefrom, any counterfeit coin, which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of Indian coin, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.