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Section 204 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
204. साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना -
जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेखों को छिपाएगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक-सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक-सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से, या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, को पेश करने को उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात् ऐसी संपूर्ण दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, या उसके किसी भाग को मिटाएगा, या ऐसा बनाएगा, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
204. Destruction of document or electronic record to prevent its production as evidence -
Whoever secretes or destroys any document or electronic record which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a Court of Justice, or in any proceeding lawfully held before a public servant, as such, or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such Court or public servant as aforesaid, or after he shall have been lawfully summoned or required to produce the same for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.