- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने...
Section 183 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
183. लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध -
जो कोई किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक-सेवक है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
183. Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant -
Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.