Updated: Apr, 30 2020

Section 171 A of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English

अध्याय 9-क: निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

171 क. "अभ्यर्थी" “निर्वाचन अधिकार' परिभाषित -

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -

(क) “अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

CHAPTER 9-A: OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS

171 A. “Candidate”, “Electoral right" defined -

For the purposes of this Chapter -

(a) "candidate” means a person who has been nominated as a candidate at an election;

(b) "electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.