- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- अभ्यर्थी" “निर्वाचन अधिकार' परिभाषित (Candidate”, “Electoral right" defined)
Section 171 A of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
अध्याय 9-क: निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में
171 क. "अभ्यर्थी" “निर्वाचन अधिकार' परिभाषित -
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -
(क) “अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;
(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।
CHAPTER 9-A: OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS
171 A. “Candidate”, “Electoral right" defined -
For the purposes of this Chapter -
(a) "candidate” means a person who has been nominated as a candidate at an election;
(b) "electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.