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Section 167 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
167. लोक-सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है -
जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का विनिर्माण, रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि एतद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
167. Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury -
Whoever, being a public servant, and being, as [such public servant, charged with the preparation or translation of any document or electronic record, frames, prepares or translates that document or electronic record] in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.