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Section 158 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
158. विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना -
जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
या सशस्त्र चलना - तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने पर, किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होकर चलेगा या सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
158. Being hired to take part in an unlawful assembly or riot -
Whoever is engaged, or hired, or offers or attempts to be hired or engaged, to do or assist in doing any of the acts specified in section 141, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both,
or to go armed - and whoever, being so engaged or hired as aforesaid, goes armed, or engages or offers to go armed, with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.