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- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना (Rioting,...
Section 148 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
148. घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना -
जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
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राज्य संशोधन
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ - न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है, परन्तु यह कि अभियुक्त किसी अन्य अशमनीय अपराध का आरोपी नहीं है।
[देखें म.प्र. अधिनियम सं. 17 सन् 1999 की धारा 3३ (21-5-1999 से प्रभावशील) |]
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148. Rioting, armed with deadly weapon -
Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
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STATE AMENDMENTS
Madhya Pradesh & Chhattisgarh - Compoundable, with the permission of the Court, by the person against whom the force or violence is used at the time of committing an offence: Provided that the accused is not charged with other offence which is not compoundable.
[Vide M.P. Act No. 17 of 1999, sec. 3 (w.e.f. 21-5-1999).]
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