- Home
- Handbooks
- INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) in Hindi and English
- बल्वा करने के लिए दण्ड (Punishment for rioting)
Section 147 of Indian Penal Code (IPC) in Hindi and English
147. बल्वा करने के लिए दण्ड -
जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
-------------------------------------------
राज्य संशोधन
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ - न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा प्रयुक्त की गई है, परन्तु यह कि अभियुक्त किसी अन्य अशमनीय अपराध का आरोपी नहीं है।
[देखें म.प्र. अधिनियम सं. 17 सन् 1999 की धारा 3 (21-5-1999 से प्रभावशील) ।]
-------------------------------------------
147. Punishment for rioting -
Whoever is guilty of rioting, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine or with both.
-------------------------------------------
STATE AMENDMENTS
Madhya Pradesh & Chhattisgarh - Compoundable, with the permission of the Court, by the person against whom the force or violence is used at the time of committing an offence : Provided that the accused is not charged with other offence which is not compoundable.
[Vide M.P. Act No. 17 of 1999, sec. 3 (w.e.f. 21-5-1999).]
-------------------------------------------